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डॉ. अम्बेडकर की जयंती एवं महापरिनिर्वाण दिवस का उत्सव / पालन:

योजना के बारे में:

महान संतों की जयंती/पुण्यतिथि के उत्सव हेतु डॉ. अम्बेडकर योजना तैयार की गई है, जिसके तहत महान संतों की जयंती/पुण्यतिथि के आयोजन के लिए अनुदान सहायता प्रदान की जाती है, जैसे:

i. संत कबीर,

ii. गुरु रविदास,

iii. गुरु घासीदास,

iv. चोखामेला,

v. नंदनार,

vi. नारायण गुरु,

vii. नामदेव,

viii. भगवान बुद्ध,

ix. महर्षि वाल्मीकि,

x. महात्मा ज्योतिबा फुले,

xi. सावित्रीबाई फुले,

xii. डॉ. भीमराव अम्बेडकर,

xiii. अय्यंकाली,

xiv. डॉ. संतुजी रामजी लाड (13 अप्रैल 2022 को नवीन रूप से सम्मिलित)

xv. तुकाराम भाऊराव साठे (लोकप्रिय रूप से अण्णा भाऊ साठे) (13 अप्रैल 2022 को नवीन रूप से सम्मिलित)

xvi. दुर्बलनाथ जी (13 अप्रैल 2022 को नवीन रूप से सम्मिलित)

वे अन्य महान संत, जिनके नाम फाउंडेशन द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किए गए हैं, जिन्होंने सामाजिक न्याय के प्रचार-प्रसार, असमानता और भेदभाव का उन्मूलन, तथा समाज के कमजोर वर्गों की दशा सुधारने के लिए निरंतर संमुख्य पृष्ठ्ष किया। इस योजना के तहत महान संतों की जयंती के आयोजन हेतु अनुदान सहायता गैर-सरकारी संगठनों , महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को प्रदान की जाती है।

क. पात्रता : इस योजना के तहत अनुदान के लिए निम्नलिखित संस्थाएँ एवं संगठन पात्र हैं:

i. गैर-सरकारी संगठन, जो एनआईटीआई आयोग के गैर-सरकारी संगठन पोर्टल पर पंजीकृत हैं, जो कम से कम 2 वर्षों से कार्यरत हैं और जिनके प्रस्ताव राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के जिलाधिकारी (डीएम)/जिला कलेक्टर (डीसी) या डीएम/डीसी द्वारा अधिकृत किसी सक्षम अधिकारी से अनुशंसा प्राप्त होती है। यदि अनुशंसा पत्र किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है, तो उस पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव संबंधित डीएम/डीसी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

ii. सरकारी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान जो राज्य/केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत हैं या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान। मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालयों/संस्थाओं के मामलों में, सरकारी मान्यता प्रमाणपत्र के रूप में आवश्यक दस्तावेज़ आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। सरकारी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थाएँ सीधे फाउंडेशन से आवेदन कर सकती हैं और उनके मामलों में डीएम/डीसी की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होगी।

ख. अनुदान सहायता की राशि: इस योजना के तहत प्रत्येक मामले में प्रदान की जाने वाली अनुदान सहायता की अधिकतम सीमा निम्नलिखित है:

i. मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान - 5.00 लाख रुपये

ii. पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन - 2.00 लाख रुपये

iii. मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थाओं के मामलों में, प्रस्ताव सीधे डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान को विश्वविद्यालय के कुलपति/रजिस्ट्रार या महाविद्यालय/संस्थान के प्रधान द्वारा भेजे जा सकते हैं।

iv. उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित किसी भी संत की जयंती/पुण्यतिथि के आयोजन हेतु, कोई भी संस्था/संगठन एक वर्ष में अधिकतम छह अवसरों के लिए अनुदान सहायता के लिए आवेदन कर सकता है।

I. 1.00 लाख रुपये तक की अनुदान सहायता की स्वीकृति सदस्य सचिव (डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान), निदेशक (डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान) एवं वित्तीय सलाहकार (डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान) की समिति की अनुशंसा के आधार पर दी जा सकती है।

v. इस योजना के अंतर्गत 1.00 लाख रुपये से अधिक की अनुदान सहायता हेतु प्रस्तावों पर निम्नलिखित अनुदान सहायता समिति द्वारा विचार किया जाएगा:

I. सदस्य सचिव (डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान) - अध्यक्ष

II. निदेशक (डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान) - सदस्य

III. वित्तीय सलाहकार (डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान) - सदस्य

vi. विशेष परिस्थितियों में, अनुदान सहायता समिति की अनुशंसा पर फाउंडेशन के अध्यक्ष द्वारा अधिक अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है। सभी गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ) द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को संबंधित जिले के जिलाधिकारी (डी.एम)/जिला कलेक्टर (डी.सी) द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। यदि अनुशंसा पत्र किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है, तो पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव संबंधित जिलाधिकारी/जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित है।

ग. आवेदन करने की प्रक्रिया: आवेदक को निर्धारित आवेदन प्रपत्र में एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा, जिसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी—

i. जिस महान संत की जयंती/पुण्यतिथि मनाने का प्रस्ताव दिया गया है, उसके जीवन, सामाजिक न्याय के प्रसार, असमानता एवं भेदभाव के उन्मूलन में निभाई गई भूमिका का विस्तृत विवरण। (यह केवल उन संतों के लिए आवश्यक है, जिनका उल्लेख योजना के पैरा 2 में विशेष रूप से नहीं किया गया है या जिन्हें फाउंडेशन द्वारा अलग से अनुमोदित एवं अधिसूचित नहीं किया गया है)। प्रस्तावित आयोजन की तिथि का उल्लेख अनिवार्य होगा।

ii. अनुदान राशि के मदवार विवरण (विभिन्न खर्चों का स्पष्ट विभाजन)।

iii. आवेदक संस्था द्वारा पूर्व में आयोजित ऐसे ही उत्सवों/गतिविधियों का विवरण।

iv. पिछले दो वित्तीय वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखापरीक्षित (ऑडिटेड) खातों का विवरण।

v. एक बॉन्ड, जिसमें यह उल्लेख होगा कि यदि इस योजना की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो संस्था अनुदान की संपूर्ण राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी होगी एवं फाउंडेशन की किसी भी योजना/कार्यक्रम के तहत भविष्य में अनुदान के लिए आवेदन करने से वंचित रहेगी।

vi. एनजीओ/संगठन द्वारा आवेदन डाक/कूरियर के माध्यम से ही भेजा जाना चाहिए, ताकि यह निदेशक, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के कार्यालय में प्रस्तावित आयोजन तिथि से कम से कम एक माह पूर्व प्राप्त हो जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि आवेदन समय सीमा के भीतर फाउंडेशन को प्राप्त हो एवं आवेदन भेजने का साक्ष्य (प्रूफ) सुरक्षित रखा जाए। फाउंडेशन ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पर कार्य कर रहा है। इसे अंतिम रूप दिए जाने के बाद, इसकी सूचना फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी, जिसके बाद सभी आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा।

vii. अधूरे प्रस्ताव या जिलाधिकारी /जिला कलेक्टर की अनुशंसा रहित (एनजीओ के मामले में) प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, ऐसे अपूर्ण आवेदक प्रस्तावित आयोजन की तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व आवश्यक दस्तावेज एवं जिलाधिकारी /जिला कलेक्टर की अनिवार्य अनुशंसा प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि निर्धारित समय में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो प्रस्ताव स्वतः अस्वीकृत (बंद) माना जाएगा।

viii. फाउंडेशन  के कार्यालय में किसी भी आवेदन को व्यक्तिगत रूप से (हाथों-हाथ) स्वीकार नहीं किया जाएगा।