Today is Wed, February 12, 2025. Time is 9:57:17
मुख्य विषयवस्तु में जाएं

डॉ अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना:

योजना के बारे में:

इस योजना का उद्देश्य उन गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों को चिकित्सा उपचार सुविधा प्रदान करना है जिनके लिए किडनी, हृदय, यकृत, कैंसर और मस्तिष्क की सर्जरी की आवश्यकता होती है अथवा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऐसे व्यक्तियों, जिनकी वाषक पारिवारिक आय 3,00,000/- रुपये प्रति वर्ष से कम है, को अंग प्रत्यारोपण और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी सहित किसी अन्य जानलेवा रोग की आवश्यकता होती है।

  • वांछनीयता:

    i. आवेदक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होगा।

    ii. वार्षिक पारिवारिक आय 3,00,000/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • बीमारियों में शामिल हैंः :

    यह योजना गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों को चिकित्सा उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए है, जिनके लिए गुर्दे, हृदय, यकृत, कैंसर और मस्तिष्क की सर्जरी की आवश्यकता होती है या अंग प्रत्यारोपण और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी सहित किसी अन्य जीवन को खतरे में डालने वाली बीमारियां होती हैं।
  • आवश्यक दस्तावेज़:

    आवेदन पत्र (अनुबंध- I) या प्रारूप और फोटोग्राफ के अनुसार विवरण के साथ सादे कागज पर निम्नलिखित दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों के साथ होना चाहिए: –

    i. संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित मूल अनुमानित लागत प्रमाण पत्र। इसमें सर्जिकल ऑपरेशन के लिए तय की गई तारीख होनी चाहिए।

    ii. (ए) नवीनतम आय प्रमाण पत्र, (बी) जाति प्रमाण पत्र और (सी) रोगी के राशन कार्ड / आधार कार्ड की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी।

    iii. किडनी प्रत्यारोपण के लिए आवश्यक दस्तावेज यानी लाभार्थी के साथ संबंध (फॉर्म 14, प्राधिकरण समिति प्रमाण पत्र के निर्णय के लिए प्रारूप), किडनी के दाता का विवरण यानी नाम, आयु, पता, रक्त समूह, यू.आई.डी.ए.आई नं आधार नं. होना आवशक  है।
  • मान्यता प्राप्त अस्पताल

    i. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली और अन्य राज्यों में एम्स

    ii. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित सभी सी.एच्.जी.सी अनुमोदित अस्पताल।

    iii. सभी राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पताल, भले ही वे सीजीएचएस योजना के तहत शामिल न हों।

    iv. सभी राज्य अस्पताल और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सभी अस्पताल

    (v) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा पूर्णत वित्तपोषित सभी अस्पताल

    vi. जिला मुख्यालयों/प्रमुख शहरों में सभी सरकारी अस्पताल जहां किडनी, हृदय, यकृत, कैंसर और मस्तिष्क के लिए सर्जरी या उपचार की सुविधा या अंग प्रत्यारोपण और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी सहित किसी अन्य जानलेवा बीमारी की सुविधा उपलब्ध है

  • उपचार की अनुमानित लागत का 100% सीधे संबंधित अस्पताल को जारी किया जाएगा। आरटीजीएस के माध्यम से प्रत्येक मामले में निम्नलिखित में दर्शाई गई अधिकतम सीमा के साथ: -

    • हार्ट सर्जरी: 1.25 लाख रुपए
    • किडनी सर्जरी/डायलिसिस: 3.50 लाख रुपए
    • कैंसर सर्जरी/कीमोथेरेपी/रेडियोथेरेपी: 1.75 लाख रुपये
    • ब्रेन सर्जरी: 1.50 लाख रुपए
    • गुर्दा/अंग प्रत्यारोपण: 3.50 लाख रुपए
    • स्पाइनल सर्जरी: रु. 1.00 लाख
    • अन्य जानलेवा बीमारी: रु. 1.00 लाख

    अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति गुर्दे, हृदय, यकृत, मस्तिष्क, कैंसर या अंग प्रत्यारोपण और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी सहित किसी अन्य जानलेवा बीमारियों से पीड़ित रोगी।
    वार्षिक पारिवारिक आय रु. 3.00 लाख से अधिक नहीं (प्रति वर्ष)
    10 चिन्हित अस्पतालों और सभी सीजीएचएस अनुमोदित अस्पतालों, सभी राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों, सभी राज्य सरकार के पैनलबद्ध अस्पतालों, सभी अस्पतालों के माध्यम से पूरी तरह से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित, जिला मुख्यालयों / प्रमुख शहर में सभी सरकारी अस्पतालों के माध्यम से कार्यान्वित।
    असाधारण मामलों में जहां अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित सूची के बाहर किसी भी अस्पताल को कवर करने की आवश्यकता के लिए वास्तविकता और औचित्य के बारे में आश्वस्त हैं, पात्र उपचार के लिए संपर्क किया जा सकता है।


Accessibility Options
×
Line Height
Text to Speech
Font Size
100%
Hide Images
Highlight Links
Dark Mode
Letter Spacing
Dyslexia Font
Color Blindness
Reading Mode
Magnify Text
Focus Mode
Bold Text