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डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना:

योजना के बारे में:

“डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना” का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उन रोगियों को चिकित्सा सहायता अनुदान प्रदान करना है जो गुर्दा, हृदय, यकृत, कैंसर तथा मस्तिष्क संबंधी गंभीर बीमारियों अथवा किसी अन्य जीवन-घातक रोग से पीड़ित हों और जिनके उपचार हेतु शल्य चिकित्सा (सर्जरी) की आवश्यकता हो। इस योजना के अंतर्गत अंग प्रत्यारोपण (ऑर्गन ट्रांसप्लांट) तथा रीढ़ की हड्डी (स्पाइनल) की सर्जरी भी सम्मिलित है। योजना का लाभ उन पात्र रोगियों को प्रदान किया जाएगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹5,00,000/- (रुपये पाँच लाख) से अधिक न हो।

  • वांछनीयता:

    i. आवेदक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होगा।

    ii. वार्षिक पारिवारिक आय 5,00,000/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • बीमारियों में शामिल हैंः :

    यह योजना गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों को चिकित्सा उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए है, जिनके लिए गुर्दे, हृदय, यकृत, कैंसर और मस्तिष्क की सर्जरी की आवश्यकता होती है या अंग प्रत्यारोपण और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी सहित किसी अन्य जीवन को खतरे में डालने वाली बीमारियां होती हैं।
  • आवश्यक दस्तावेज़:

    आवेदन पत्र (अनुबंध- I) या प्रारूप और फोटोग्राफ के अनुसार विवरण के साथ सादे कागज पर निम्नलिखित दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों के साथ होना चाहिए: –

    i. संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित मूल अनुमानित लागत प्रमाण पत्र। इसमें सर्जिकल ऑपरेशन के लिए तय की गई तारीख होनी चाहिए।

    ii. (ए) नवीनतम आय प्रमाण पत्र, (बी) जाति प्रमाण पत्र और (सी) रोगी के राशन कार्ड / आधार कार्ड की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी।

    iii. किडनी प्रत्यारोपण के लिए आवश्यक दस्तावेज यानी लाभार्थी के साथ संबंध (फॉर्म 14, प्राधिकरण समिति प्रमाण पत्र के निर्णय के लिए प्रारूप), किडनी के दाता का विवरण यानी नाम, आयु, पता, रक्त समूह, यू.आई.डी.ए.आई नं आधार नं. होना आवशक  है।
  • मान्यता प्राप्त अस्पताल

    i. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली और अन्य राज्यों में एम्स

    ii. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित सभी सी.एच्.जी.सी अनुमोदित अस्पताल।

    iii. सभी राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पताल, भले ही वे सीजीएचएस योजना के तहत शामिल न हों।

    iv. सभी राज्य अस्पताल और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सभी अस्पताल

    (v) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा पूर्णत वित्तपोषित सभी अस्पताल

    vi. जिला मुख्यालयों/प्रमुख शहरों में सभी सरकारी अस्पताल जहां किडनी, हृदय, यकृत, कैंसर और मस्तिष्क के लिए सर्जरी या उपचार की सुविधा या अंग प्रत्यारोपण और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी सहित किसी अन्य जानलेवा बीमारी की सुविधा उपलब्ध है

  • उपचार की अनुमानित लागत का 100% सीधे संबंधित अस्पताल को जारी किया जाएगा। आरटीजीएस के माध्यम से प्रत्येक मामले में निम्नलिखित में दर्शाई गई अधिकतम सीमा के साथ: -

    • हार्ट सर्जरी: 1.50 लाख रुपए
    • किडनी सर्जरी/डायलिसिस: 3.50 लाख रुपए
    • कैंसर सर्जरी/कीमोथेरेपी/रेडियोथेरेपी: 2.00 लाख रुपये
    • ब्रेन सर्जरी: 2.00 लाख रुपए
    • गुर्दा/अंग प्रत्यारोपण: 3.50 लाख रुपए
    • स्पाइनल सर्जरी: रु. 1.50 लाख
    • अन्य जानलेवा बीमारी: रु. 2.00 लाख


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