डॉ अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना:
योजना के बारे में:
इस योजना का उद्देश्य उन गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों को चिकित्सा उपचार सुविधा प्रदान करना है जिनके लिए किडनी, हृदय, यकृत, कैंसर और मस्तिष्क की सर्जरी की आवश्यकता होती है अथवा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऐसे व्यक्तियों, जिनकी वाषक पारिवारिक आय 3,00,000/- रुपये प्रति वर्ष से कम है, को अंग प्रत्यारोपण और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी सहित किसी अन्य जानलेवा रोग की आवश्यकता होती है।
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वांछनीयता:
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बीमारियों में शामिल हैंः :
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आवश्यक दस्तावेज़:
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मान्यता प्राप्त अस्पताल
- हार्ट सर्जरी: 1.25 लाख रुपए
- किडनी सर्जरी/डायलिसिस: 3.50 लाख रुपए
- कैंसर सर्जरी/कीमोथेरेपी/रेडियोथेरेपी: 1.75 लाख रुपये
- ब्रेन सर्जरी: 1.50 लाख रुपए
- गुर्दा/अंग प्रत्यारोपण: 3.50 लाख रुपए
- स्पाइनल सर्जरी: रु. 1.00 लाख
- अन्य जानलेवा बीमारी: रु. 1.00 लाख
उपचार की अनुमानित लागत का 100% सीधे संबंधित अस्पताल को जारी किया जाएगा। आरटीजीएस के माध्यम से प्रत्येक मामले में निम्नलिखित में दर्शाई गई अधिकतम सीमा के साथ: -
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति गुर्दे, हृदय, यकृत, मस्तिष्क, कैंसर या अंग प्रत्यारोपण और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी सहित किसी अन्य जानलेवा बीमारियों से पीड़ित रोगी।
वार्षिक पारिवारिक आय रु. 3.00 लाख से अधिक नहीं (प्रति वर्ष)
10 चिन्हित अस्पतालों और सभी सीजीएचएस अनुमोदित अस्पतालों, सभी राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों, सभी राज्य सरकार के पैनलबद्ध अस्पतालों, सभी अस्पतालों के माध्यम से पूरी तरह से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित, जिला मुख्यालयों / प्रमुख शहर में सभी सरकारी अस्पतालों के माध्यम से कार्यान्वित।
असाधारण मामलों में जहां अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित सूची के बाहर किसी भी अस्पताल को कवर करने की आवश्यकता के लिए वास्तविकता और औचित्य के बारे में आश्वस्त हैं, पात्र उपचार के लिए संपर्क किया जा सकता है।